उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2021 उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से शुरू की गयी एक शादी अनुदान योजना है। जिसके तहत उत्तर प्रदेश में रह रहे गरीब व पिछड़े परिवारों में लड़कियों के विवाह हेतु सरकार की तरफ से मदद मुहैय्या करवाई जाती है। यह योजना लम्बे समय से उत्तर प्रदेश में चलायी जाती रही है जिसमे पिछली प्रदेश सरकारें भी शामिल है। वर्ष 2018-2019 में इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के गरीब परिवारों की बेटियों की शादी का खर्च प्रदेश सरकार उठाती थी व मुख्यमंत्री शादी अनुदान के रूप में उन्हें 35 हजार रुपए की धनराशि व एक स्मार्टफोन या कोई और एक भेंट सरकार की तरफ से दी जाती थी।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस अनुदान राशि को बढ़ा कर 51 हजार रूपए कर दी है। अब उत्तर प्रदेश के बेटियां जो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का हिस्सा बनेंगी उन्हें प्रदेश सरकार की तरफ से 51000 रूपए की धनराधी दी जायेगी। 26 जनवरी 2019 को ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया। इस फैसले के तहत ही विवाह करने वाले जोड़े को जरुरी घरेलू सामान और एक स्मार्ट फ़ोन भी सरकार की तरफ से दिए जाने का फैसला लिया गया। यूपी सीएम सामूहिक विवाह योजना के बारे में सम्पूर्ण जानकरी इस आर्टिकल में उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से ये पूरी कोशिस की जा राइ है की प्रदेश में कमजोर वर्ग को अधिक से अद्दिक लाभ पहुंचाया जा सके।

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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2021

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर रपदेश राज्य के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के जोड़ों के लिए शादी के मौके पर प्रदेश सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता प्रदान करना है। उत्तर रपदेश सरकार की इस मुहीम से अभी तक उत्तर रपदेश की 61805 बेटियां लाभंभित हो चुकी है और हर साल ये आंकड़ा बड़ा ही होता जा रहा है।

  • सामूहिक विवाह अनुदान योजना के तहत उत्तर प्रदेश के निर्धन परिवारों की बेटी, विधवा व निराश्रित कन्याओं के सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है।
  • योजना के तहत इस बात का ख़ास ख़याल रखा जाता है की विवाह की जाने वाली कन्या व युवक की जाती समान हो। दूसरी जातियों में विवाह करने से बचने की कोशिश की जाती है।
  • योजना के तहत जातियों के बीच भी विवाह हेतु जाती आरक्षण निर्धारित किया जाता है जिस से किसी एक वर्ग को ही इस सरकारी योजना का लाभ पहुंचाने की कोशिश न की जा सके।
  • जातीय आरक्षण के आधार पर ही सामूहिक शादी की पात्रता का भी मापना किया जाता है जिस से ये सुनिश्चित किया अजा सके की केवल गरीब वर्ग को ही इस योजना का लाभ मिल रहा है।
  • उत्तरप्रदेश सामूहिक विवाह के बारे में जरुरी डिटेल्स को जानने के लिए इस आर्टिकल को पूरा पढ़े।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की विशेषतायें

  • यह योजना उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए उत्तर रपदेश सरकार की तरफ से शुरू की गयी है।
  • उत्तर प्रदेश के अंत्योदय कार्ड धारक, बीपीएल कार्ड धारक व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग इस योजना का पूरा लाभ ले सकते है।
  • उत्तर प्रदेश में रहने वाली गरीब बेटियां , तलाकशुदा महिलायें व विधवा महिलायें इस योजना का पूरा लाभ ले सकती है।
  • उत्तर रपदेश सरकार की तरफ से हर एक जोड़े को ५१००० रूपए की धनराशि प्रदान की जायेगी। पहले ये धनराशि 35000 रुपए थी जिसे अब बढ़ा दिया गया है।
  • गरीब परिवारों हेतु शादी का खरच पूरी तरह से प्रदेश सरकार उठाएगी व शादी का जरुरी सामान भी प्रदेश सरकार की तरफ से ही दिया जायेगा।
  • विवाह समारोह में काम से काम 10 जोड़ों का उपस्थित होना जरुरी है। ये पूरा कार्यक्रम जिला मजिस्ट्रेट के देख रेख में पूरा होगा।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह हेतु पात्रता

  • ये योजना केवल उत्तर प्रदेश के हे नागरिकों के लिए सीमित।
  • विधवा और तलाकशुदा महिला को भी इस योजना का पूर्ण लाभ मिलेगा।
  • सामूहिक विवाह समारोह में कम से कम 10 जोड़ों का मौजूद होना जरुरी। जोड़ों को प्रदेश सरकार की स्कीम की जानकारी करवाने की जिम्मे दारी उस जिले की सत्ताधारी पार्टी की।
  • सभी जोड़ों के पास उनका आधार कार्ड मौजूद होना चाहिए।
  • सभी जोड़ों के परिवार से कोई न कोई उपस्थित होना चाहिए।
  • निराश्रित होने पर किसी सम्बन्धी की उपस्थिति वो भी न होने पर जिला प्रशासन कन्या दान करे।
  • एक बैंक अकाउंट होना जरुरी व उस अकाउंट का आधार कार्ड से लिंक होना भी जरुरी।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अप्लाई करने का तरीका

उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना का लाभ उठा हेतु आपको दी गयी वेबसाइट पर जाकर सम्बंधित फॉर्म डाउनलोड करना होगा।

वेबसाइट

दी गयी वेबसाइट पर जाकर फॉर्म डाउनलोड करें।

इसके बाद डाउनलोड किये हुए फॉर्म का प्रिंटआउट निकाल लें।

प्रिंटआउट फॉर्म में जरुरी जानकरी भरे व अपने दस्तावेज जमा करे।

यदि कन्या ग्रामीण क्षेत्र की निवासी है तो ये फॉर्म सम्बंधित विकाश खंड के ग्राम पंचायत अधिकारी के कार्यालय में जमा करें।

यदि कन्या नगरीय क्षेत्र की निवासी है तो ये फॉर्म सम्बंधित नगर पंचायत में जमा करे।

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