मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किसान एवं कमजोर तबके के लोगों के लिए राज्य सरकार की तरफ से वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जायेगी। मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के अंतर्गत गरीब, कमजोर एवं किसान परिवारों को दुर्घटना की स्थिति में करीब 2.5 लाख रूपए तक का इलाज प्रदेश के चुने हुए अस्पतालों में मुफ्त दिया जायेगा। यह बिमा राशि किसानो को इलाज का पैसा भरने में काम आएगी। Mukhyamantri kisan evam sarvhit bima yojana का मूल उद्देस्य गरीब व किसान वर्ग को जरुरत पड़ने पर आर्थिक व सामजिक सुधार के साधन उपलब्ध करवाना है। उत्तर प्रदेश सरकार का एक ही लक्ष दिखाई देता है जो की है कमजोर वर्ग की मदद करना

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Mukhyamantri Kisan Evam Sarvhit Bima Yojana

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के अंतरगत प्रदेश सरकार करीब 56 अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों व जिला अस्पतालों में दुर्घटना हो जाने पर किसान का मुफ्त इलाज करवाएगी इस इलाज की रकम प्रदेश सरकार की तरफ से मुहैया करवाई जायेगी। अगर किसी स्थिति में किसान की या किसी लाभार्थी की दुर्घटना हो जाती है या फिर अस्थायी विकलांगता पायी जाती है तो उस स्तिति में उत्तर प्रदेश सरकार 5 लाख रूपए का बीमा लाभार्थी को प्रदान करेगी। इस योजना को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बीमा केयर कार्ड किसानों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री किसान सर्वहित बीमा योजना के लाभार्थी इस बिमा केयर कार्ड से ही अस्पातलों में अपना ढाई लाख तक का इलाज मुफ्त में करवा सकेंगे।

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के जरुरी बिंदु

  • योजना के तहत विकलांगता व मृत्यु की स्थिति में बीमा केयर कार्ड धारक को 5 लाख रूपए की धनराशि तक का बीमा कवर।
  • योजना के तहत बिमारी की स्थिति में बीमा केयर कार्ड धारक को 2.5 लाख रूपए तक का मुफ्त इलाज़।
  • फ्रैक्चर हो जाने की स्थिति में 1 लाख तक की सहायता।
  • योजना के तहत किसी जानवर आदि से दुर्घटना होने पर या सांप के काटने पर भी योजना का पूरा लाभ मिलेगा।
  • उत्तर प्रदेश के बाहर भी दुर्घटना होने पर योजनाए मान्य।
  • योजना में कैशलेस इलाज की व्यवस्थ मौजूद है।
  • बीपीएल परिवारों को बिना आय प्रमाण पात्र दिए ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा।
  • योजना के अंतर्गत आने वाले अस्पतालों में से किसी में भी मुफ्त इलाज लिया जा सकता है।

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना पात्रता एवं जरुरी दस्तावेज

  • उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए ही इस योजना के लाभ सीमित।
  • आवेदन करने वक़्त आवेदक की आयु 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। क्यूंकि ये एक बीमा योजना है 70 से ऊपर के लोग इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।
  • लाभार्थी की वार्षिक पारिवारिक आय 75000 रूपए से काम होनी चाहिए।
  • किसान का अपना बैंक खाता उपलब्ध होना चाहिए।
  • खाताधारक या सह खाताधारक के रूप में किसान खतौनी में पंजीकृत होना चाहिए।

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जरुरी दस्तावेज

  • आयु को प्रमाणित करने के लिए एक दस्तावेज आयु प्रमाण पत्र, जन्म सर्टिफिकेट, दशवीं कक्षा की मार्कशीट आदि में से कोई एक।
  • किसान होने की प्रमाणिकता के लिए एक दस्तावेज खसरा खतौनी, किसान क्रेडिट कार्ड आदि।
  • आय प्रामाणिक करने के लिए आय प्रमाण पत्र।
  • उत्तर प्रदेश का निवासी होने के प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र या राशन कार्ड जिसमे उत्तर प्रदेश का पता हो।
  • आधार कार्ड या पहचान पत्र
  • बैंक खाता नंबर या पासबुक की फोटोकॉपी
  • विकलांगता यदि कोई है तो उस से सम्बंधित एक दस्तावेज जैसे की विकलांगता सर्टिफिकेट।
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना में आवेदन कैसे करें।

How to apply for mukhyamantri Kisan evam sarvhit bima yojana?

  1. ऑफिसियल वेबसाइट पर जाए

    सबसे पहले आवेदक को मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट का लिंक यहां दिया गया है।

  2. फ्रॉम डाउनलोड

    जब आप ऊपर दी गयी वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे तो आपको वहाँ दिया गया फॉर्म डाउनलोड करना होगा।

  3. दावा प्रपत्र 1

    किसान बिमा केयर कार्ड बनाने से पहले अगर किसान या घर के मुखिया की मृत्यु हो चुकी है तो आपका दावा प्रपत्र डाउनलोड की जरुरत पड़ेगी।

  4. दावा प्रपत्र 2

    किसान केयर कार्ड बनाने से पहले अगर दुर्घटना के कारण परिवार के मुखिया की विकलांगता के सम्ब्नध में इस फॉर्म की जरुरत पड़ेगी

  5. दावा प्रपत्र 3

    अगर किसान केयर कार्ड अभी तक नहीं बना है तो उस केस में चिकित्सा लाभ प्राप्त करने हेतु इस फॉर्म को भरना होगा।

  6. दावा प्रपत्र 4

    किसान बिमा केयर कार्ड बना जाने के बाद अगर किसान या परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो उस सम्बन्ध में दावा प्रपत्र 4 की जरुरत पड़ेगी।

  7. दावा प्रपत्र 5

    किसान केयर कार्ड के बनाने के बाद अगर किसान या परिवार के मुखिया की विकलांगता का मामला आता है तो दावा प्रपत्र 5 की जरुरत पड़ेगी।

  8. जरुरी डिटेल्स भरे

    डाउनलोड किये हुए फॉर्म में आपको सभी जरुरी डिटेल्स भरनी होगी और जरुरी दस्तावेजों को लगा कर सम्बंधित विभाग में जमा करना होगा।

महत्यपूर्ण लिंक्स

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना की ऑफिसियल वेबसाइट
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